नया मण्डी कानून किसानी क्षेत्र को प्रतिबंधों से आजादी दिलाएगा: केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर

Agriculture Minister Government of India Narendra Singh Tomar


पीएम-किसान योजना में प्रारंभ से अब तक 9.39 करोड़ किसानों को 71,000 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई
भोपाल, बुधवार, 6 मई 2020। नया मण्डी कानून किसानी क्षेत्र को प्रतिबंधों से आजादी दिलाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस आशय के विचार आज नयी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मध्यप्रदेश के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों से चर्चा में व्यक्त किए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री विनोद सिंह जादौन, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम पटेल व वीरेन्द्र सिंह राणा, प्रदेश मंत्री निरंजन बिसेन, कृष्णा यादव, देवेन्द्र सिंह नरवरिया व अवनिन्द्र पटैरिया, प्रदेश कार्यालय मंत्री पदम सिंह ठाकुर, प्रदेश मीडिया प्रभारी संदीप श्रीवास्तव, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी मुकेश तिवारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही कई जिलों के जिलाध्यक्ष ने केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर से सीधे चर्चा की। कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया।



नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह सोच है कि जिस तरह देश के हर उत्पादनकर्ता को उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है, वैसा ही अधिकार किसान को भी मिलना चाहिए। इसके लिए किसानों को मण्डियों के प्रतिबंधों से पूरी तरह स्वतंत्र किया जा रहा है। केन्द्र सरकार इस तरह के प्रयास कर रही है कि किसान चाहे तो मण्डी के बाहर वेअरहाऊस के माध्यम से, अपने खेत से या अपने घर से या ई-नाम पोर्टल के द्वारा अपनी उपज को बेच सके। नये एपीएमसी (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी) एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अब व्यापारी लाइसेंस लेकर किसानों के घर पर जाकर अथवा खेत पर उनकी फसल खरीद सकेंगे। ई-नाम द्वारा देश की किसी भी मंडी में, जहाँ उनकी फसलों का अधिक दाम मिले, सौदा कर सकेंगे।
केन्द्र सरकार ने राज्यों की सहमति से एपीएमसी एक्ट में परिवर्तन किया है और इसे लागू करने की स्वतंत्रता भी राज्यों को दी है।
मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नये मण्डी एक्ट को मॉडल एक्ट के रूप में पारित किया है और लागू करने के प्रयास चल रहे हैं। कल तक इस एक्ट को हरियाणा भी लागू कर देगा। उसके बाद एक-दो दिन में गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये सब एक सप्ताह के भीतर नये मण्डी अधिनियम को अपने यहाँ लागू करने की दिशा में आगे बढ़ जायेंगे।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि नयी व्यस्था का प्रारंभ में संभवत: विरोध होगा लेकिन जब किसान इस व्यवस्था से खुश होंगे तो इतिहास साक्षी होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लम्बे समय से इस बात के लिए प्रयासरत है कि किसानों की आय दोगुनी हो। इसलिए केन्द्र सरकार ने उत्पादन केन्द्रित नीतियों के स्थान पर आय केन्द्रित नीतियाँ बनाईं। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले इसके लिए फसल लागत से डेढ़ गुना अधिक मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 संकट के चलते प्रभावी लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर, किसानों को हरसंभव राहत दी गई है। अकेले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना में ही गत 24 मार्च से अब तक करीब एक महीने में किसानों के खातों में 17,986 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। एक अप्रैल से 31 जुलाई 2020 की अवधि के लिए देय किश्त का अप्रैल के पहले पखवाड़े की अवधि के भीतर 8.13 करोड़ लाभार्थियों को भुगतान कर दिया गया था। प्रारंभ से अब तक 9.39 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं तथा 71,000 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी है। किसानों की भलाई के लिए पहले कभी किसी भी सरकार ने इतने कम समय में इतनी अधिक राशि नहीं दी।