उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्रावधानों को दी अनुमति

Solar Power Panels Energy
500 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं के लिये निविदा जारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार, 1 नवम्बर 2019 को यहाँ लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्रावधानों को अनुमति दी।
मंत्रिपरिषद ने सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न सौर ऊर्जा इकाईयों की परियोजना क्षमता एवं टैरिफ के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की। राज्य में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के वृहद सम्भावनाओं के दोहन एवं ऊर्जा की माँग की पूर्ति एवं उपलब्धता के अन्तर में कभी करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा-2017 प्रतिपादित की गयी है।
मंत्रिपरिषद ने कुल 72 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा 25 वर्ष के लिए क्रय किये जाने हेतु टैरिफ को अनुमोदित किया। इसके अनुसार मेसर्स एन.टी.पी.सी.लि. से 20-20 मेगावाट क्षमता की 2 सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए 3.02 रुपये प्रति यूनिट एवं मेसर्स सुखबीर एग्रो इनर्जी प्राईवेट लि. से 32 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना हेतु 3.05 रुपये प्रति यूनिट के दिये किये गये टैरिफ को अनुमोदित किया गया है।
सौर ऊर्जा नीति-2017 में उपलब्ध प्रावधान के अनुपालन में उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा तृतीय चरण में कुल 500 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना एवं आवंटन हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा की गयी है। आमंत्रित की गयी 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना हेतु निविदा में प्राप्त 90 मेगावाट क्षमता की निविदा के टैरिफ के अन्तिमीकरण के लिए ई-रिवर्स ऑक्शनिंग की प्रक्रिया अपनायी गयी। आर.एफ.पी. एवं पी.पी.ए. में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार 72 मेगावाट क्षमता का ही आवंटन किया गया।