श्योपुर। किसान भाई नरवाई नहीं जलायें। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने बुधवार, 13 नवम्बर 2019 को किसानों से यह अपील की।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल- एनजीटी) के निर्देशों के क्रम में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जिले में फसलों विशेषकर धान की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (नरवाई) को खेतों में नहीं जलाना प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर ने कहा है कि पूरे मध्यप्रदेश में नरवाई को जलाना प्रतिबंधित किया गया है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति/ निकाय को अधिसूचना प्रावधान अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देय होगी। इसी प्रकार अधिसूचना में नरवाई जलाने के प्रति घटना पर क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी।
ऐसे कृषक जिसके पास 2 एकड़ से कम भूमि है रुपये 2,500; ऐसे कृषक जिनके पास 2 से अधिक एवं 5 एकड़ से कम भूमि है 5,000 रुपये तथा ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है उनको 15,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी।
किसान भाई नरवाई नहीं जलायें: कलेक्टर