कस्टम हायरिंग सेंटर में ब और स श्रेणी के यंत्र रखना अब ऐच्छिक

Cabinet Minister for Agriculture, Horticulture and Food Processing of Madhyapradesh Sachin Yadav
कृषि मंत्री श्री यादव के निर्देश पर संशोधित निर्देश जारी
भोपाल। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सचिन यादव के निर्देश पर कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना योजना में 'ब' और 'स' श्रेणी के कृषि यंत्र पूरी तरह ऐच्छिक किये गये हैं।
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा मंगलवार, 19 नवम्बर 2019 को जारी संशोधित निर्देश अनुसार योजना में उल्लेखित 'अ' श्रेणी के यंत्र रखे जाना अनिवार्य होगा। आवेदक 'ब' श्रेणी का कोई यंत्र नहीं लेना चाहता है, तो कृषि अभियांत्रिकी के जिला अधिकारी को आवेदन देने पर छूट मिलेगी। 'स' श्रेणी में उल्लेखित कृषि यंत्र भी ऐच्छिक हैं, जिन्हें आवेदक अपनी आवश्यकता अनुसार परियोजना की लागत सीमा तक खरीद सकेगा। इस आशय का पत्र सभी कलेक्टर, कृषि यंत्री तथा सहायक कृषि यंत्रियों को आज जारी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि योजना में श्रेणी 'अ' के यंत्र ट्रैक्टर, प्लाऊ, रोटरवेटर, कल्टीवेटर या डिस्क हेरो, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल या जीरो टिल सीड कम फर्टि ड्रिल, ट्रैक्टर चलित थ्रेशर या स्ट्रा रीपर तथा रेज्ड बेड प्लान्टर या राईस ट्रांसप्लान्टर रखना जरूरी होंगे। 'ब' श्रेणी के यंत्र क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लान्ट अथवा दोनों, डि-स्टोनर तथा 'स' श्रेणी के यंत्र रखना पूरी तरह ऐच्छिक होंगे।