प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन

जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन तथा पूर्ण मार्गदर्शन देने व निगरानी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार, 14 अक्टूबर 2019 को  राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया है।
इस राज्य स्तरीय समिति में आयोजना, पंचायती राज, महिला और बाल विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, गृह, सार्वजनिक, जल संसाधन, उर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव या संगठनों के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे।
आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की निगरानी हेतु गठित इस राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के अन्य सदस्यों में राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था का प्रधान, राज्य अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिनिधि, दूर संचार विभाग का प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम-से-कम छह विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य के संयोजक बैंक का प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं भारत सरकार से एक-एक प्रतिनिधि होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।
राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के प्रमुख कार्य- राज्य स्तरीय सलाहकार समिति प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित जिलों के चिन्हित ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य प्रवर्तित संचालित योजनाओं को लागू करने एवं उनके पर्यवेक्षण, मार्ग-दर्शन एवं निगरानी के लिए प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। 
समिति कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करेगी। एक वर्ष में कम दो बार बैठकों का आयोजन आवश्यक होगा। समिति का कार्यकाल स्थायी होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समिति का प्रशासनिक विभाग होगा।