नीमच (मध्यप्रदेश)। कृषकों की फसल बीमा संबंधी पूर्ण जानकारी पोर्टल पर 15 अक्टूबर तक दर्ज करें। कलेक्टर अजय सिंह गंगवार द्वारा इस आशय के निर्देश सोमवार, 7 अक्टूबर 2019 को बैंकों को दिए गए हैं।
कलेक्टर ने कहा है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश, के निर्देशानुसार खरीफ 2019 फसल बीमा में बीमित कृषकों की फसल बीमा संबंधी पूर्ण जानकारी बैंकों द्वारा बीमा पोर्टल पर 15 अक्टूबर 2019 तक अनिवार्यत: अद्यतन किया जाना है।
बैंक शाखा प्रबंधकगण व्यक्तिगत ध्यान देवें कि इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण सभी जिले में अधिकांश कृषकों की फसल नष्ट हो गई हैं। यदि किसी कृषक का बीमा बैंक द्वारा कटौत्री किया गया हैं और फसल बीमा पोर्टल पर शाखा द्वारा दर्ज नहीं किया हैं, तो बैंक त्रुटि के कारण कृषक को फसल बीमा न मिलने की स्थिति में इससे संबंधित सभी हानि की जिम्मेदारी उस बैंक शाखा की रहेगी।
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक नीमच ने सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषकों की फसल बीमा संबंधी पूर्ण जानकारी 15 अक्टूबर 2019 तक बीमा पोर्टल पर अद्यतन करें।
कृषकों की फसल बीमा संबंधी पूर्ण जानकारी पोर्टल पर 15 अक्टूबर तक दर्ज करें: कलेक्टर