मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों की फसल नुकसानी की क्षतिपूर्ति शीघ्र की जायेगी: स्वास्थ्य मंत्री श्री सिलावट

Tulsiram Silawat Health & Family Welfare Cabinet Minister of MadhyaPradesh


इन्दौर। किसानों की फसल नुकसानी की क्षतिपूर्ति शीघ्र की जायेगी। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने शनिवार, 28 सितम्बर 2019 को सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जगमाल पिपल्या में इस आशय के विचार व्यक्त किए। 
स्वास्थ्य मंत्री ने ग्राम बेगमखेड़ी, चौहानखेड़ी, खैमाना, बुरानाखेड़ी और डकाच्या क्षेत्र का दौरा किया और खेतों में फसल की स्थिति देखा और किसानों का बीमा कंपनी से फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उनके साथ अधिकारी, कर्मचारी, किसान और जनप्रतिनिधि थे।
श्री सिलावट ने कहा कि अतिवृष्टि से फसल का बहुत अधिक नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे कार्य जारी है। सर्वे उपरान्त और फसल कटाई के बाद बीमा कम्पनियों द्वारा मूल्यांकन कर क्षतिपूर्ति का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र किया जायेगा। जिले के सभी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सोयाबीन, मक्का और उड़द फसल का भारी नुकसान हुआ है। दु:ख की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ है। मालवा क्षेत्र में सोयाबीन, मक्का और निमाड़ क्षेत्र में कपास की फसल को भी बहुत नुकसान हुआ है। 
राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में कृषि और राजस्व विभाग के संयुक्त तत्वावधान में व्यापक पैमाने पर सर्वेक्षण कार्य जारी है। सर्वेक्षण उपरान्त किसानों को क्षतिपूर्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफ किये जा रहे हैं। अगले महीने किसानों को द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रदेश में 70 प्रतिशत आबादी गाँव में रहती है और खेती-किसानी करती है। राज्य शासन किसानों के हित संरक्षण के लिये कृत-संकल्पित है।
उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने पेंशन की राशि दोगुनी कर दी है। बिजली बिल कम कर दिये हैं। विवादास्पद बिजली बिलों के समाधान के लिये ऊर्जा विभाग को समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण एक माह में करके सूचित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राशि बढ़ाकर 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार कर दिया गया है।